आबकारी नीति विषयक अधिसूचना संख्याः 148 (1)/XXIII-1/2024-04(01)/2024 दिनांक 21 फरवरी 2024 के अनुक्रम में वर्ष 2024-25 हेतु देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या-25668/सात लाई०-47/आबकारी नीति-2024/ देहरादूनः दिनांकः 07, मार्च, 2024 में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन किये जाने एवं आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड को प्रेषित किये जाने की अंतिम तिथि राजस्व हित में दिनांक 11.03.2024 के स्थान पर दिनांक 13.03.2024 को अपरान्ह 01.00 बजे तक निर्धारित की जाती है।
इसके अतिरिक्त विज्ञप्ति संख्या-24968/सात लाई०-47/ आबकारी नीति-2024/देहरादूनः दिनांकः 29, फरवरी, 2024 व विज्ञप्ति संख्या-25938/सात लाई०-47/आबकारी नीति-2024/देहरादूनः दिनांकः 09, मार्च, 2024 के अन्तर्गत नवीनीकरण के पश्चात् अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों को प्रथम चरण में लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन किये जाने हेतु आवेदन प्रारम्भ किये जाने की तिथि में निम्नवत् आंशिक संशोधन किया जाता है:-