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जिला निर्वाचन अधिकारी ने आबकारी निरीक्षकों को दिए चेकिंग के निर्देश

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मतदान के 24 घंटे पूर्व यानी 22 जनवरी से मतदान समाप्ति व मतगणना दिवस पर मदिरा दुकानें रहेंगी बंद। नगर निकाय चुनाव के 23 जनवरी को होने वाले मतदान प्रक्रिया के 24 घंटे पूर्व व 25 जनवरी मतगणना के दिन जनपद की समस्त मदिरा की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के मतदान से 24 घंटे पूर्व यानि 22 जनवरी व 23 जनवरी को मतदान समाप्ति तक और 25 जनवरी मतगणना के दिन जनपद के अंतर्गत समस्त विदेशी मदिरा दुकानें, सैन्य केंटीन, गोदाम, बॉटलिंग प्लांट सहित अन्य पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित क्षेत्रों के आबकारी निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र में नियमित रुप से चेकिंग करने के निर्देश दिये हैं।

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